🔴 देवघर बंद का आह्वान असंवैधानिक: प्रशासन की सख्त चेतावनी, 23 दिसंबर को सामान्य रहेगा जनजीवन
📰 उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला, बंद को बताया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
📰 आलोक कुमार की मौत से उबाल, कैंडल मार्च के बाद देवघर बंद की घोषणा
📰 प्रशासन की अपील—भ्रामक आह्वान पर न दें ध्यान, व्यापार-यातायात-स्कूल रहेंगे चालू
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📝 देवघर बंद के आह्वान को जिला प्रशासन ने असंवैधानिक करार दिया है। एसडीओ रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि 23 दिसंबर को देवघर में व्यापार, यातायात व स्कूल सामान्य रूप से संचालित रहेंगे।
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📰 देवघर। देवघर के अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी रवि कुमार ने 23 दिसंबर 2025, मंगलवार को प्रस्तावित “संपूर्ण देवघर बंद” के आह्वान को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्रोतों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा नेता आशुतोष कुमार द्वारा पत्राचार के जरिए “देवघर बंद” का आह्वान किया गया है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन है।
एसडीओ रवि कुमार ने बताया कि न्यायालयों के अनेक आदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक बंद का आह्वान करना संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि इससे आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों—जैसे व्यापार करने का अधिकार, आवागमन की स्वतंत्रता और सुरक्षित जीवन—का सीधा हनन होता है।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संगठन आमजनों को असुविधा पहुँचाने, उनके जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति को खतरे में डालने अथवा सरकारी-निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का अधिकार नहीं रखता। यह सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रताओं के विरुद्ध है।
23 दिसंबर को सामान्य रहेगा जनजीवन
प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि देवघर अनुमंडल अंतर्गत व्यापारिक प्रतिष्ठान, यातायात व्यवस्था, स्कूल-कॉलेज और अन्य संस्थान अन्य दिनों की तरह सामान्य रूप से संचालित रहेंगे। किसी भी प्रकार के जबरन बंद, दबाव या अवरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी।
एसडीओ ने आम नागरिकों, व्यापारियों और शिक्षण संस्थानों से अपील की है कि वे किसी भी भ्रामक सूचना या अपील पर ध्यान न दें और प्रशासन के साथ सहयोग करें।
आलोक कुमार की मौत से लोगों में आक्रोश
गौरतलब है कि भाजपा नेता आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार की संदिग्ध मौत के बाद देवघर में जनाक्रोश देखने को मिला है। बीते दिनों शहर में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और दोषियों की गिरफ्तारी तथा न्याय की मांग की गई।
इसी क्रम में 23 दिसंबर को “देवघर बंद” का आह्वान किया गया था, जिसे अब जिला प्रशासन ने न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए पूरी तरह अवैध और असंवैधानिक बताया है।
कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क
प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि कानून व्यवस्था भंग करने, अफवाह फैलाने या जबरन बंद कराने की कोशिश करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे जिले में अलर्ट मोड पर रहेंगे।
एसडीओ रवि कुमार ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध और मांग रखने के संवैधानिक तरीके हैं, लेकिन आम जनता को परेशान करना, जबरन दुकानें बंद कराना या यातायात बाधित करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।









