सिगरेट एवं तम्बाकू नियंत्रण को ले कर चलाया गया छापामारी अभियान

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सिगरेट एवं तम्बाकू नियंत्रण को ले कर चलाया गया छापामारी अभियान

देवघर। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत देवघर जिला में कोटपा सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की  विभिन्न धाराओं को लागु करने को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया। सिविल सर्जन डॉ युगल किशोर चौधरी एवं डॉ मनोज कुमार गुप्ता, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार बुधवार को सहायक अवर निरीक्षक अजित तिवारी एवं जिला परामर्शी की अध्यक्षता में जसीडीह थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुसार तम्बाकू एवं उनके उत्पाद को सार्वजनिक स्थानों पर धड़ल्ले से बिक्री को नियंत्रित करने के लिए छापामारी दस्ता द्वारा अभियान चलाया गया। तम्बाकू उत्पादकों को लेकर बने कोटपा-2003 अधिनियम के विभिन्न धाराओं को प्रभावी रूप से अनुपालन करने के लिए जसीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत जसीडीह बाज़ार, जसीडीह स्टेशन एवं आस-पास के क्षेत्रो में कोटपा-2003 कानून का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध छापामारी की गई। मौके पर सहायक अवर निरीक्षक अजित तिवारी एवं जिला परामर्शी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण सेल ने बताया कि सार्वजनिक स्थान में स्मोकिंग करना, दुकान के आगे सिगरेट तथा तम्बाकू का प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर लगाना एवं साथ ही माचिस, लाइटर एवं एश ट्रे उपलब्ध कराना कोटपा की धारा 4 एवं 5  का उल्लंघन करना है। सिगरेट तथा तम्बाकू बिक्री करने वाले प्रभारी एवं मालिक अपने प्रवेश द्वार पर सफ़ेद पृष्ठ का गैर धुम्रपान क्षेत्र, यहां धुम्रपान करना अपराध है लिखवाना सुनिश्चित करना, विद्यालय परिसर के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू, सिगरेट, पान मसाला, गुटका, गुल, गुडाकुल आदि बेचना कोटपा कि धारा 6 बी का उलंघन करना है। इसके लिए चलान एवं सामान कि जप्ती भी कि जा सकती है। उक्त छापेमारी दस्ता में रवि चन्द्र मुर्मू एवं जसीडीह थाना के पुलिस बल शामिल थे।

Baba Wani
Author: Baba Wani

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