
झारखंड में नगर निकाय चुनाव दिसंबर में संभव, आबादी के अनुसार तय होंगे वार्ड
रांची। झारखंड नगर निकाय चुनाव दिसंबर महीने में कराया जाना संभव हो सकता है। जिसकी तैयारी राज्य सरकार की ओर से लगभग पूरी कर ली गई है। वहीं झारखंड सरकार ने राज्य के सभी नगर निकायों में परिसीमन और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के गठन से संबंधित नए नियम जारी कर दिए हैं। यह अधिसूचना झारखंड नगरपालिका निर्माण एवं चुनाव संचालन नियमावली 2012 में संशोधन के रूप में जारी की गई है। सूत्र बताते हैं कि अब नई व्यवस्था के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के वार्डों का गठन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। नगर निगम ख व क के अनुरूप गठन होगा, शेष निकायों में भी जनसंख्या के अनुसार वार्ड का गठन व ओबीसी का आरक्षण तय होगा।इसके पहले एससी-एसटी का आरक्षण तय होगा।
आबादी के अनुसार वार्डों का गठन
नगर निगम वर्ग–क (जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक): नियम समान रहेंगे — 1.5 लाख पर 35 वार्ड और हर 50 हजार की जनसंख्या वृद्धि पर 1 अतिरिक्त वार्ड।
नगर निगम वर्ग-ख (जनसंख्या 1.50 लाख से 10 लाख के बीच): पहले 5 लाख की जनसंख्या पर न्यूनतम 35 वार्ड, इसके बाद प्रत्येक 50 हजार की अतिरिक्त जनसंख्या पर एक अतिरिक्त वार्ड बनाया जाएगा।
परिसीमन के नए नियम जारी
वार्ड विभाजन के दौरान प्राकृतिक व कृत्रिम सीमाओं तथा वस्तु-स्थलों का ध्यान रखा जाएगा। जनसंख्या में समानता बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा, हालांकि 5 प्रतिशत तक की कमी या वृद्धि स्वीकार्य होगी। विभक्त किए गये वार्डो की संख्या कुल जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी, अर्थात प्रत्येक 50 हजार की जनसंख्या वृद्धि सभी वार्डो में समान रूप से विभक्त होगी यथा 1.50 लाख की जनसंख्या के पश्चात कुल जनसंख्या में 50 हजार की वृद्धि के फलस्वरूप कुल जनसंख्या 1.50 लाख प्लस 50 हजार कुल दो लाख होने पर उक्त नगर निगम क्षेत्र में एक अतिरिक्त 35 प्लस 1 36 वार्ड का गठन होगा तथा इसके बाद प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या 2 लाख प्लस 36 कुल 6944 होनी चाहिए।
पांच प्रतिशत की वृद्धि या कमी अनुमान्य होगा
वार्डो की प्राकृतिक, कृत्रीम चिन्हों , वस्तु-स्थलों के आलोक में विभक्त करने के क्रम में यथा संभव कंडिका एक एवं दो के अनुसार जनसंख्या की समरूपता बनाये रखने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो पांच प्रतिशत की वृद्धि या कमी अनुमान्य होगा।
प्रथम 1.50 लाख की जनसंख्या पर वार्डो की न्यूनतम संख्या होगी 35 होगी
नगर निगम वर्ग-क जहां जनसंख्या दस लाख एवं उससे अधिक हो- प्रथम 1.50 लाख की जनसंख्या पर वार्डो की न्यूनतम संख्या-35 होगी। इसके पश्चात प्रत्येक 50 हजार की जनसंख्या पर एक अतिरिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार्ड का गठन होगा।
दिसंबर में हो सकता है नगर निकाय चुनाव
नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सूत्र बताते हैं कि नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट में आगामी सुनवाई 10 नवंबर को होना तय है। संभव है कि हाईकोर्ट के सख्त रूख को देखते हुए राज्य सरकार कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त कर राज्य चुनाव आयोग को नगर निकाय चुनाव कराने से संबंधित प्रस्ताव भेज सकता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव दिसंबर महीने में कराया जा सकता है। जिसकी तैयारी राज्य सरकार की ओर से लगभग पूरी कर ली है।









